जानें कितने में सेटल हुआ चहल-धनश्री का तलाक!
खेल डेस्क
मुम्बई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर कल ही फैसला करने का आदेश फैमिली कोर्ट को दिया है। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने कहा कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें आइपीएल में हिस्सा लेना है। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में छह महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश देते वक्त कहा कि पिछले ढाई साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं और 4.75 करोड़ में सेटलमेंट की बातचीत भी हो चुकी है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि दोनों पिछले ढाई साल से अलग रह रहे थे। चहल और उनकी पत्नी धनश्री के तलाक की अफवाहें काफी समय से सोशल मीडिया पर चल रही थीं। हालांकि, चहल और धनश्री का अभी तक ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है।
चहल की याचिका क्या थी?
युजवेंद्र चहल ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्होंने धनश्री को सेटलमेंट की आधी रकम दे दी है। इसलिए उनके 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ कर दिया जाए। जिसे अब हाईकोर्ट ने मान लिया है। कूलिंग पीरियड यानी तलाक की याचिका के बाद पति-पत्नी को 6 महीने तक कुछ समय साथ रहने का आदेश दिया जाता है। जिसमें दोनों पक्षों को तलाक पर फिर सोचने का समय दिया जाता है। झलक दिखला जा-11 शो में लव स्टोरी सुनाई थी धनश्री वर्मा ने झलक दिखला जा-11 के एक एपिसोड के दौरान युजवेंद्र चहल के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि कैसे चहल ने लॉकडाउन के दौरान उनसे डांस सीखने के लिए संपर्क किया था। इसके बाद धनश्री उन्हें डांस सिखाने के लिए राजी हो गईं। बाद में दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया।
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