संवाददाता
गोंडा। जिले की एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कैद तथा 23 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनूप कुमार सिंह ने बताया कि जिले के नगर कोतवाली थाने में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के अनुसार, उसकी 16 साल की बेटी परीक्षा देने स्कूल गई थी, लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटी। आरोपी ने बहला फुसलाकर ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म किया।
एडीजीसी के अनुसार, विवेचना के दौरान पुलिस ने विवेचना के दौरान प्रकाश में आए संतोष सिंह निवासी ग्राम सिकरी कोटखास थाना खोड़ारे के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए उभय पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर शुक्रवार को संतोष सिंह को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के आदेशानुसार जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
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