Friday, September 18, 2026
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Gonda News: बहन की हत्या में भाई को उम्रकैद, एक लाख रुपए का जुर्माना भी

अतुल भारद्वाज

गोंडा। जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को बहन की हत्या के मामले में सगे भाई को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे की विशेष बात यह थी कि आरोपी परिवार का ही सदस्य होने के कारण अभियोजन पक्ष के सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित पाठक ने बताया कि जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर में 13 मई 2020 की रात्रि एक किशोरी की संदिग्ध मौत हो गई थी। गांव के ही रहने वाले पूर्व प्रधान नरेंद्र बहादुर सिंह ने स्थानीय थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रामकुमार ने अपने बेटे शिवमंगल (28) के सहयोग से पारिवारिक विवाद के कारण अपनी पुत्री शिवकुमारी (16) की हत्या कर दी थी और शव को पटपरगंज नदी के किनारे नमक डालकर दफना दिया था। डीएम के आदेश पर शव को खोदवाकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें सिर पर जोरदार चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई।

विवेचना के दौरान पता चला कि मोबाइल पर गाना सुनने को लेकर भाई-बहन में विवाद हुआ था। इसी को लेकर उसने डंडे से सिर पर जोरदार प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने साक्ष्य संकलन के आधार पर शिवमंगल को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 17 जून 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। पाठक के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार-तृतीय की अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों के परिशीलन, गवाहों के बयान और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर शिवमंगल को दोषी ठहराया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन ने अपने मामले को अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे साबित किया। सगी बहन को डंडे से चोट पहुंचाकर निर्ममता पूर्वक हत्या करना विरलतम श्रेणी का अपराध है। इस आधार पर सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के सहानुभूति पूर्वक विचार करने के अनुरोध के बावजूद अदालत ने शिवमंगल को सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की अदायगी न होने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि उसकी सजा में समायोजित की जाएगी।

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