Friday, June 13, 2025
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DM ने रोका 33 लापरवाह राजस्व निरीक्षकों का वेतन

धारा 24 के मामलों के निस्तारण में राजस्व निरीक्षकों की रुचि नहीं, तो वेतन भी नहीं

राजस्व निरीक्षकों के साथ सख्ती से पेश आईं जिलाधिकारी नेहा शर्मा

जानकी शरण द्विवेदी

गोडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने राजस्व कार्यों की समीक्षा के क्रम में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-24 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निस्तारण में शिथिलता बरतने वाले 33 राजस्व निरीक्षकों का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित कर दिया गया है। यह कार्यवाही राजस्व निरीक्षक स्तर पर अपेक्षित प्रगति न होने के कारण की गई है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों के निपटारे में रुचि नहीं, तो वेतन भी नहीं मिलेगा।

क्या है धारा-24?
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत, कोई भी व्यक्ति संक्रमणीय भूमि की पैमाइश करवा सकता है। इसके लिए, आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा, खसरा, खतौनी (की प्रमाणित प्रति) और निर्धारित शुल्क की रसीद संलग्न करनी होती है। यह जनहित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे न केवल भूमि से जुड़े विवाद सुलझते हैं बल्कि सरकारी अभिलेख भी अद्यतन रहते हैं। इसमें राजस्व निरीक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

मार्च माह में निपटे जिले में केवल 10 मामले
पिछले निर्देशों के बावजूद अनेक राजस्व निरीक्षकों द्वारा मार्च 2025 में 10 से भी कम प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसे जिलाधिकारी ने गंभीर लापरवाही माना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कार्यों में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से राजस्व निरीक्षकों के कार्यों की मॉनीटरिंग करें और धारा-24 के सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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इनका वेतन रोका गया

तहसील : तरबगंज

  1. श्री हनुमान प्रसाद पाण्डेय
  2. श्री आदित्य प्रसाद सिंह
  3. श्री जावेद अख्तर
  4. श्री नन्दलाल यादव
  5. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
  6. श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा
  7. श्री सुशील कुमार पाण्डेय
  8. श्री अरुण कुमार सिंह

तहसील : मनकापुर

  1. श्री राकेश कुमार गुप्ता
  2. श्री राज किशोर श्रीवास्तव
  3. श्री हरिशंकर सिंह
  4. श्री कन्हैयालाल
  5. श्री राजकुमार पाण्डेय
  6. श्री रमेश चन्द्र वर्मा
  7. श्री ज्ञानदास
  8. श्री कुंवर बहादुर मौर्या

त्हसील : गोंडा सदर

  1. श्री अशोक कुमार शुक्ला
  2. श्री परशुराम
  3. श्री करुणेश कुमार
  4. श्री ज्ञानप्रकाश मिश्र
  5. मो० अकलीम
  6. श्री दिनेश प्रताप तिवारी
  7. श्री देवी प्रसाद
  8. श्री निरंकार प्रसाद

तहसील : कर्नलगंज

  1. श्री अम्बर प्रसाद तिवारी
  2. श्री रामसंवारे तिवारी
  3. श्री भानुप्रकाश वर्मा
  4. श्री संजय शुक्ला
  5. श्री ईश्वर सरन तिवारी
  6. श्री हनुमान प्रसाद
  7. श्री अवनीश कुमार मिश्रा
  8. श्री राम बहादुर पाण्डेय
  9. श्री अनूप कुमार

सभी एसडीएम व्यक्तिगत रूप से करें समीक्षा-नेहा शर्मा

राजस्व निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-24 के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई राजस्व निरीक्षक शासकीय कार्यों में रुचि नहीं दिखाता, तो उसका वेतन रोका जाएगा। मार्च माह में बेहद कम प्रकरणों का निपटारा दर्शाता है कि कई निरीक्षक अपने दायित्वों के प्रति उदासीन हैं। डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से राजस्व निरीक्षकों के कार्यों की मॉनीटरिंग करें और लंबित सभी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनुशासन के बिना विकास कार्यों की प्रगति संभव नहीं है।

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