छह साल पुराने तेजाब हमला मामले में गोंडा की अदालत का फैसला
खुशबू से एकतरफा प्रेम और शादी तय होने से नाराज युवक ने किया था तेजाब हमला
अतुल अद्वैत
गोंडा। जिले की एक अदालत ने छह साल पुराने मामले में तीन सगी बहनों पर तेजाब हमला करने के दोषी 24 वर्षीय युवक को शुक्रवार को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि परसपुर थाना क्षेत्र के पसका निवासी गुरई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12-13 अक्टूबर 2020 की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी छत पर चढ़कर सो रही तीन बेटियों खुशबू, कोमल और आंचल पर तेजाब हमला कर दिया था। इस हमले में तीनों गंभीर रूप से झुलस गई थीं। बड़ी बेटी का चेहरा विकृत हो गया था और उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। उन्होंने बताया कि तेजाब हमला मामले की विवेचना के दौरान गांव के ही आशीष जायसवाल का नाम सामने आया। वह खुशबू से एकतरफा प्रेम करता था। खुशबू की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि तेजाब हमला मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) आलोक शर्मा ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आशीष जायसवाल को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
तेजाब हमला मामले में अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की रकम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 395 के तहत वादी और पीड़िताओं को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। आरोपी को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक केपी सिंह की विशेष भूमिका रही।
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