UP News : नकली पुस्तक छापने के आरोपित को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अधिकार के एनसीआरटी की पुस्तक छापने के चर्चित मामले में आरोपित मेरठ के संजीव कुमार गुप्ता की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। राज्य सरकार से अर्जी पर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। याची अधिवक्ता हरिश्चन्द्र मिश्र का कहना है कि याची मुख्य आरोपित सचिन गुप्ता का चाचा है। प्रतापपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। याची का पुस्तक के प्रकाशन व मुद्रण से उसका कोई सरोकार नहीं है। उसे बिना सबूत के फंसाया जा रहा है। 

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि आरोप गंभीर है। कापीराइट एक्ट का उल्लंघन व धोखाधड़ी के गंभीर आरोप है। सह अभियुक्त सचिन गुप्ता को राहत नहीं मिली है। इसलिए अर्जी खारिज की जाय। 

कोर्ट ने याची की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और पांच लाख के व्यक्तिगत मुचलके व दो बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह विवेचना में सहयोग करेगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। धमकी या प्रलोभन नहीं देगा, बिना कोर्ट की अनुमति देश नहीं छोडे़गा। यदि शर्तों का उल्लंघन किया तो जमानत निरस्त की जा सकती है।

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