Senthil Balaji को SC की धमकी: इस्तीफा दो या जेल जाओ
मनी लांड्रिंग केस में फंसे हैं तमिलनाडु के मंत्री Senthil Balaji
नेशनल डेस्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) को दो टूक कह दिया है या तो मंत्री पद से इस्तीफा दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। यह चेतावनी उस समय आई जब कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और एजी मसीह की पीठ ने कहा कि बालाजी का मंत्री पद पर बने रहना गवाहों को प्रभावित कर सकता है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होने का खतरा है।
Senthil Balaji पर अदालत का सख्त रुख
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि Senthil Balaji को मंत्री पद और जमानत में से एक चुनना होगा। जस्टिस ओका ने कहा कि जमानत उन्हें अपराध के गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर दी गई थी। उन्होंने अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से साफ पूछा, ‘आपको चुनाव करना होगा।’ कोर्ट ने सोमवार तक का वक्त दिया है, जिससे बालाजी अपने भविष्य का निर्णय कर सकें।
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जमानत के तुरंत बाद मंत्री पद की शपथ पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहते हुए नाराजगी जताई कि जमानत मिलते ही Senthil Balaji ने फिर से मंत्री पद की शपथ ले ली थी। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया की भावना के विपरीत माना गया। कोर्ट ने कहा कि यह इस बात का संकेत देता है कि वे गवाहों और जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
ED और बचाव पक्ष की दलीलें
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि Senthil Balaji ने जमानत के लिए यह झूठा तर्क दिया कि वे मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं, बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है, तो मुकदमा किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि एक हजार से अधिक गवाह हैं।
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2023 में हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि Senthil Balaji को जून 2023 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 सितंबर 2024 को लंबी हिरासत और मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दी। लेकिन जमानत मिलने के महज तीन दिन बाद, 29 सितंबर को उन्हें फिर से बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, और उत्पाद शुल्क मंत्री बना दिया गया।
घोटाले का संदिग्ध इतिहास
Senthil Balaji पर 2011 से 2015 के दौरान AIADMK सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले नकद लेने का आरोप है। इसी घोटाले की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं जुड़ीं और ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट उनके मंत्री पद पर रहते हुए गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को लेकर सख्त है।
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