नए मीडिया नियम 2025: पहलगाम आतंकी हमला

नए मीडिया नियम : रक्षा अभियानों के लाइव कवरेज पर रोक

भारत पाक के मध्य तनाव के बीच केंद्र सरकार ने जारी किए नए मीडिया नियम

नए मीडिया नियम में रक्षा अभियानों व सुरक्षा बलों की गतिविधियों के लाइव कवरेज पर सख्त प्रतिबंध

नेशनल डेस्क

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में नए मीडिया नियम लागू कर दिया है। सरकार ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए नए मीडिया नियम की जानकारी दी। इसके तहत रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के लाइव कवरेज पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

क्यों लागू हुए नए मीडिया नियम?
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए तथा 17 अन्य जख्मी हुए थे। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस घटना ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। सरकार का मानना है कि रक्षा अभियानों का लाइव प्रसारण या संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा अनजाने में शत्रुतापूर्ण तत्वों को मदद पहुंचा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने आज नए मीडिया नियम लागू कर दिए।

नए मीडिया नियम 2025: पहलगाम आतंकी हमला
सेना के वाहनों का प्रस्थान। अब ऐसी गतिविधियां होंगी प्रतिबंधित!

यह भी पढें: खौफ के साए में पहलगाम!

नए मीडिया नियम पर मंत्रालय का बयान
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए मीडिया नियम के सम्बंध में एक वक्तब्य जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा और अन्य सुरक्षा-संबंधी अभियानों की रिपोर्टिंग करते समय पूरी जिम्मेदारी बरतें और मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन करें।

नए मीडिया नियम के प्रमुख बिंदु
नए मीडिया नियम में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अत्यंत जिम्मेदारी के साथ काम करें और रक्षा व अन्य सुरक्षा से संबंधित अभियानों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें।

विशेष रूप से, रक्षा अभियानों या बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का रियल-टाइम कवरेज, लाइव प्रसारण, या ’सूत्रों पर आधारित’ जानकारी का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा करने से शत्रुतापूर्ण तत्वों को मदद मिल सकती है और इससे अभियानों की प्रभावशीलता और सुरक्षा बलों के कर्मियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

नए मीडिया नियम 2025: पहलगाम आतंकी हमला
गश्त कर रहे जवानों के चित्र भी दिखाने पर प्रतिबंध।

यह भी पढें: Rice Mill Tragedy : 5 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर

नए मीडिया नियम के अनुसार, पिछले घटनाक्रमों ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया है। कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11), और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान, अनियंत्रित कवरेज का राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पर्सनल यूजर राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा, यह हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी कार्रवाइयों से जारी अभियानों या सुरक्षा बलों की सुरक्षा से समझौता न करें।

नए मीडिया नियम के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पहले ही सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(च) का पालन करने की सलाह दे चुका है। नियम 6(1)(च) कहता है कि, कोई भी कार्यक्रम केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी सुरक्षा बल द्वारा किए जा रहे किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज शामिल हो, जहां मीडिया कवरेज को केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाएगा, जब तक कि ऐसा अभियान समाप्त नहीं हो जाता।

Credit : Ministry of Information and Broadcasting

नए मीडिया नियम के अनुसार, ऐसा प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव कवरेज न करें। मीडिया कवरेज को सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई ब्रीफिंग तक सीमित किया जा सकता है, जब तक कि अभियान समाप्त न हो जाए। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग जारी रखें, और राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखें।

नए मीडिया नियम 2025: पहलगाम आतंकी हमला
सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज और छाया चित्र ही दिखाए जा सकेंगे।

यह भी पढें: Up board result : हाईस्कूल व इंटर के ये हैं टापर!

नए मीडिया नियम में पिछली घटनाओं से सबक
नए मीडिया नियम में एडवाइजरी में करगिल युद्ध (1999), मुंबई आतंकवादी हमले (26/11, 2008), और कंधार विमान अपहरण (1999) जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया है। इन घटनाओं के दौरान लाइव मीडिया कवरेज ने अनजाने में आतंकवादियों को रणनीतिक जानकारी दी, जिससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा। सरकार का कहना है कि जिम्मेदार पत्रकारिता ही राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर सकती है।

मोदी सरकार का साहसिक कदम है नए मीडिया नियम
नए मीडिया नियम मोदी सरकार के लिए चर्चा का विषय बन चुकी है। कई लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समय की मांग बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश के रूप में देख रहे हैं। एक्स पर उपयोगकर्ताओं ने इसे 26/11 जैसे हमलों से सबक लेने का एक जरूरी कदम बताया है। नए मीडिया नियम मीडिया, सरकार, और जनता के बीच एक नए संवाद की शुरुआत हो सकती है। यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वतंत्र पत्रकारिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी हितधारकों से सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की है।

Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

यह भी पढें: Pahalgam attack : भारत को इन बड़े देशों का मिला समर्थन

हमारे वाट्सऐप चैनल को फालो करें : https://whatsapp.com/channel/0029Va6DQ9f9WtC8VXkoHh3h

आवश्यकता है संवाद सूत्रों की www.hindustandailynews.com को गोंडा के सभी न्याय पंचायतों, विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर ऐसे युवा व उत्साही संवाद सूत्रों की आवश्यकता है, जो स्मार्ट फोन इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक रूप से जागरूक हों। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं से भिज्ञ रहते हों। मोबाइल पर बोलकर अथवा लिखकर हिंदी टाइपिंग कर लेते हों तथा वीडियो बना लेते हों। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 18 मण्डल और जनपद मुख्यालयों पर भी हमें संवाददाता की आवश्यकता है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : hindustandailynews1@gmail.com जानकी शरण द्विवेदी प्रधान सम्पादक मोबाइल – 9452137310

कलमकारों से: पोर्टल पर प्रकाशन के इच्छुक कविता, कहानियां, महिला जगत, युवा कोना, सम सामयिक विषयों, राजनीति, धर्म-कर्म, साहित्य एवं संस्कृति, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक इत्यादि विषयों पर लेखन करने वाले महानुभाव अपनी मौलिक रचनाएं एक पासपोर्ट आकार के छाया चित्र के साथ मंगल फाण्ट में टाइप करके हमें प्रकाशनार्थ प्रेषित कर सकते हैं। हम उन्हें स्थान देने का पूरा प्रयास करेंगे : जानकी शरण द्विवेदी, प्रधान संपादक मोबाइल- 9452137310 E-Mail : hindustandailynews1@gmail.com

error: Content is protected !!