Saturday, June 14, 2025
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फर्जी वसीयत से नामांतरण पर भड़के मंडलायुक्त

राजस्व कर्मियों के संदिग्ध भूमिका की भी कराई जाएगी जांच

मंडलायुक्त ने गंभीर आरोपों वाली दो शिकायतों पर दिए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने गोंडा जिले में जनता दर्शन के दौरान फर्जी वसीयतों के आधार पर नामांतरण से जुड़े दो मामलों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजस्व अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से यदि भूमि नामांतरण जैसे मामलों में हेराफेरी हुई है, तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
जनता दर्शन के दौरान मंडलायुक्त को ग्राम लोहसा और ग्राम अशोकपुर (तहसील कर्नलगंज) से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें आरोप है कि वादीगणों की खरीदी गई भूमि पर विपक्षियों ने पुरानी फर्जी वसीयतों के आधार पर नामांतरण करा लिया। सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि असली बैनामेदारों को किसी प्रकार की सूचना तक नहीं दी गई। शिकायती प्रार्थना पत्र में लोहसा निवासी सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्होंने जिस भूमि को खरीदा था, उसका नामांतरण विपक्षियों ने धोखाधड़ी से एक झूठी वसीयत के आधार पर करवा लिया। हालांकि बाद में तहसीलदार द्वारा उक्त नामांतरण को स्थगित कर दिया गया।

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दुखहरन ने भी मंडलायुक्त से की है फर्जी वसीयत की शिकायत

इसी तरह एक अन्य शिकायत में दुःखहरन नाथ ने भी फर्जी वसीयत का सहारा लेकर उनकी भूमि पर अवैध कब्जे और नामांतरण का प्रयास करने की बात कही है। दोनों शिकायतों में यह भी आरोप है कि राजस्व विभाग के अभिलेखों से छेड़छाड़ कर मनचाहा नाम दर्ज कराया गया। मंडलायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर आयुक्त (प्रशासन) को निर्देश दिए हैं कि तथ्यों की गहराई से जांच की जाए और राजस्व कर्मियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाए। जांच रिपोर्ट 10 दिन के भीतर मांगी गई है।

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बैंक अधिकारियों की जांच के आदेश
इसी जनता दर्शन में गोंडा नगर की एक महिला ने ऋण मंजूरी के नाम पर बैंक कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत भी दर्ज कराई। प्रीति पाठक नामक महिला ने मंडलायुक्त को बताया कि उसने क्लाउड किचन के लिए ऋण हेतु लघु एवं सूक्ष्म उद्यम योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की गोंडा शाखा के कर्मचारियों ने उससे 1.10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। पैसे न देने पर बैंक द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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पीड़िता का पक्ष सुनकर 10 दिन में सौंपे रिपोर्ट-मंडलायुक्त

इस गंभीर आरोप पर मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी गोंडा को निर्देशित किया कि शिकायत के तथ्यों की जांच कर, पीड़िता का पक्ष सुनें और नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही 10 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकार की किसी भी जनकल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी लाभार्थी से सुविधा के नाम पर रिश्वत मांगता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन अब शिकायतों को केवल कागज पर नहीं, जमीनी कार्रवाई के साथ निपटाएगा।
पारदर्शिता को लेकर मंडलायुक्त सख्त
मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने स्पष्ट किया है कि जनहित और पारदर्शिता की रक्षा करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों को त्वरित संज्ञान में लेकर उन्होंने जो रुख अपनाया है, वह आने वाले समय में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्पष्ट संदेश है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि जांच में राजस्व अधिकारियों या बैंक कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो निलंबन से लेकर विभागीय कार्यवाही तक की कार्रवाई की जा सकती है। गोंडा मंडल में शासन की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़े को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिख रहा है।

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