बिजनेस डेस्क
दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि उन्हें रिटर्न फाइल करना जरूरी है या नहीं। सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों और सीमाओं के तहत ITR फाइल करने को अनिवार्य किया है, जबकि कुछ लोगों को इससे छूट भी मिलती है।
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मौजूदा व्यवस्था में दो टैक्स रिजीम उपलब्ध हैं—पुरानी और नई। पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये तक है, जबकि नए टैक्स रिजीम में यह सीमा 3 लाख रुपये है। यानी अगर किसी व्यक्ति की कुल सालाना आय इस सीमा से कम है और वह अन्य निर्धारित शर्तों में नहीं आता, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।

हालांकि, आय सीमा के बावजूद कुछ स्थितियों में रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इन परिस्थितियों में शामिल हैं:
- अगर किसी व्यक्ति ने एक या अधिक बचत खातों में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 50 लाख रुपये या उससे अधिक की जमा राशि रखी है।
- यदि किसी व्यक्ति ने एक या अधिक चालू खातों (करेंट अकाउंट) में कुल 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि जमा की है। (यह नियम व्यवसायिक संस्थानों के लिए छूट के साथ लागू होता है।)
- यदि किसी का सालाना टर्नओवर 60 लाख रुपये से अधिक है तो उसे ITR फाइल करना अनिवार्य है।
- यदि किसी पेशेवर की सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है तो उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होगा।
- यदि किसी व्यक्ति ने एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक की बिजली खपत पर भुगतान किया है, तब भी उसे रिटर्न दाखिल करना होगा।
- जिन व्यक्तियों के ऊपर किसी वित्तीय वर्ष में 25 हजार रुपये या उससे अधिक का टैक्स काटा गया है (TDS या TCS), उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यह सीमा 50 हजार रुपये तय की गई है।
- अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति का स्वामी है या किसी विदेशी बैंक खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है, तब भी उसे ITR फाइल करना होगा।
- अगर किसी व्यक्ति ने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च किया है, तो उसके लिए भी ITR फाइल करना अनिवार्य है।
इनकम टैक्स विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक टैक्सपेयर्स को सिस्टम में लाना है, ताकि टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, कुछ मामलों में रिफंड प्राप्त करने, वीज़ा अप्लाई करने या किसी बैंकिंग कार्यवाही के लिए भी ITR का रिकॉर्ड जरूरी होता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि व्यक्ति समय से अपना रिटर्न फाइल करें।

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