दो घंटे से ज्यादा कर रहे हैं इस्तेमाल, तो हो जाइए सतर्क
भारत सरकार ने राज्यों को भेजा दिशा-निर्देश
हेल्थ डेस्क
मोबाइल फोन के ब्लूटूथ, इयरप्लग और हेडफोन जैसे उपकरणों का लगातार दो घंटे से अधिक उपयोग करना आपकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि तेज आवाज़ में लंबे समय तक सुना जाए, तो स्थायी क्षति की आशंका और बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एक बार स्वाभाविक सुनने की क्षमता खत्म हो जाए, तो उसे किसी भी प्रकार के श्रवण यंत्र या कोक्लियर इम्प्लांट के जरिए वापस नहीं पाया जा सकता। ऐसे में जरूरी है कि इयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल बेहद सावधानी से और आवश्यकता अनुसार ही किया जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार के परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने हेडफोन-इयरफोन के उपयोग पर आदेश जारी किया है। यह आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, नई दिल्ली डॉ. अतुल गोयल के पत्र के हवाले से तैयार किया गया है। दिल्ली से प्राप्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत ऑडियो उपकरणों के जरिए लंबे समय तक तेज आवाज में संगीत या अन्य ध्वनियों को सुनता है, तो यह स्थायी सुनने की क्षति का कारण बन सकता है। इसके अलावा, ‘टिनिटस’ जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें व्यक्ति को बार-बार कानों में घंटी या शोर सुनाई देता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि इयरफोन हमेशा कम आवाज में और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांड के ही प्रयोग किए जाएं।
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बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी
प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्पष्ट किया कि बच्चों को मोबाइल के उपयोग से जितना हो सके उतना दूर रखें। उनका स्क्रीन टाइम सीमित करें क्योंकि इससे मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों को दूर रखना भी जरूरी है क्योंकि इन खेलों में तीव्र ध्वनियों का प्रयोग होता है, जो बच्चों के कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
आयोजन स्थलों पर ध्वनि स्तर को लेकर दिशा-निर्देश
राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी सार्वजनिक या निजी आयोजन स्थल पर औसत ध्वनि स्तर 100 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। यह निर्देश प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है ताकि इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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