Balrampur : चार सगे भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास

रोहित गुप्ता

बलरामपुर। जिले में मंगलवार को सेशन कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में चार सगे भाइयों सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने आज यहां बताया कि बिशनापुर गांव के चन्द्र प्रकाश पांडेय ने जान से मारने की कोशिश में 8 जून 2011 को गज्जू, आजाद, जुग्गीलाल व मिथुन पुत्रगण सन्त कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना करके चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, उभय पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त चारों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी प्रकार जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) ने एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 41 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि तुलसीपुर थाना क्षेत्र के चौहत्तर कला गांव निवासी गुरुदीप सिंह उर्फ राजू के खिलाफ वर्ष 2001 में गांव की एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बंध में अभियोग दर्ज कराया गया था। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयान के बाद गुरुदीप सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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