मुख्तार अंसारी के होटल पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त

श्रीराम
गाजीपुर (हि.स.)। गाजीपुर जनपद के युसुफपुर मोहम्मदाबाद निवासी व मऊ जनपद के सदर विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली मुख्‍तार अंसारी के गाजीपुर शहर स्थित गजल होटल को काफी कानूनी लड़ाई के बाद रविवार की सुबह प्रशासन ने ध्‍वस्‍तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह साढे़ सात बजे से पांच बुलडोजर ध्‍वस्‍तीकरण के कार्य में लग गये।रविवार की सुबह एडीएम राजेश सिंह, एडीएम सुशील कुमार श्रीवास्‍तव, एसडीएम सदर प्रभाष कुमार, एसडीएम सेवराई रमेश मौर्या, एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, सीओ सिटी ओजस्‍वी चावला, शहर कोतवाल विमल मिश्रा के नेतृत्‍व में भारी संख्‍या में पुलिस गजल होटल पर पहुंच गयी। करीब पांच बुलडोजर सुबह सात बजे से ही ध्‍वस्‍तीकरण का कार्य शुरू कर दिये। जिस समय ध्‍वस्‍तीकरण किया जा रहा था उस समय महुआबाग व मिश्रबाजार को चारों तरफ से सील कर रखा था। किसी को भी जाने की अनुमति नही थी। एसडीएम सदर प्रभाष कुमार ने बताया कि बोर्ड के फैसले के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 के लगभग इस होटल का निर्माण मुख्‍तार अंसारी ने कराया था, निर्माण के बाद से ही इस होटल पर ग्रहण लग गया। इसके मालिक निर्माण के बाद से आज तक जेल में ही हैं। कई बार जिला प्रशासन ने इसकी नाप कराई लेकिन इसको गिराने में सफलता नही मिली। योगी सरकार में एक बार फिर गजल होटल को गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई। 
विनियमित क्षेत्र के अधिकारी, एसडीएम सदर ने होटल के मालिकान अब्‍बास अंसारी व उमर अंसारी को नोटिस दिया कि इस होटल का निर्माण अवैध है, वे स्‍वयं अतिक्रमण को गिरा दे वरना प्रशासन गिरवा देगा जिसका खर्च होटल के मालिकों को देना पड़ेगा। इस नोटिस के खिलाफ अब्‍बास अंसारी आदि ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील किया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के अध्‍यक्षता में गठित नियंत्रत प्राधिकारी बोर्ड ने अपील को निस्‍तारित करने के लिए आदेश दिया। शनिवार को बोर्ड ने अब्‍बास अंसारी और उमर अंसारी द्वारा दाखिल दो अपील को तथ्‍यहीन करार कर खारिज कर दिया और एसडीएम के ध्‍वस्‍तीकरण के फैसले को सही माना। 

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