किरायेदार के फ्रीहोल्ड कराने के अधिकार पर जवाब तलब, फ्रीहोल्ड अधिकार देने पर रोक

प्रयागराज(एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रूखाबाद फतेहगढ़ के गाड़ी खाना में विवादित प्लाट संख्या 331रकबा 994ऽ38 वर्ग मीटर में किसी को भी फ्रीहोल्ड अधिकार देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। 

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने  पंकज राय की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बहस की। याची का कहना है कि उसका नाम 1983-84 में नगर पालिका के रजिस्टर पर किरायेदार के रूप में दर्ज है। उसने भी फ्रीहोल्ड अधिकार देने के लिए अर्जी दी। जिसे यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि पट्टाधारक या वारिसों को ही फ्रीहोल्ड कराने का अधिकार है, किरायेदार को नहीं है।
याचिका में इसे विधि विरूद्ध मानते हुए कहा गया कि 2 दिसम्बर 92 के शासनादेश के खंड 2(2) में स्पष्ट रूप से नगर पालिका या महापालिका के किरायेदार को फ्रीहोल्ड कराने का अधिकार है। इसकी अनदेखी कर याची की अर्जी निरस्त की गयी है। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भूमि पर निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहींं है। जवाब दाखिल करने का समय दिया जाय। याची अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कहा कि विवादित भूमि पर तीसरे पक्ष का हित न सृजित करने दिया जाय। इस पर कोर्ट ने किसी को भी अगली सुनवाई की तिथि तक फ्रीहोल्ड अधिकार देने पर रोक लगा दी है।

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