आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली (हि.स.)। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि 23 नवम्बर को ट्रायल कोर्ट में दीपक कोचर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले के लंबित होने का निचली अदालत में असर नहीं होगा।

मार्च 2019 में ईडी ने दीपक कोचर के दफ्तर पर छापा मारा था, जिसमें डायरी, हार्ड डिस्क और साढ़े दस लाख रुपये जब्त किए गए थे। दीपक कोचर की कंपनी का नाम पैसिफिक कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। सीबीआई की ओर से केस दर्ज करने के बाद ईडी ने फरवरी 2019 में चंदा कोचर और दीपक कोचर के अलावा वीडियोकॉन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर वेणुगोपाल धूत को आरोपित बनाया था। तीनों पर आरोप है कि वेणुगोपाल धूत को आईसीआईसीआई बैंक से तीन सौ करोड़ लोन देने के लिए चंदा कोचर ने दीपक कोचर के जरिये धन लिया।

ईडी के मुताबिक चंदा कोचर के नेतृत्व वाली कमेटी ने सितम्बर 2009 में वेणुगोपाल की कंपनी को तीन सौ करोड़ रुपये का लोन दिया। उसके बाद वीडियोकॉन इंटरनेशन इलेक्ट्रॉनिक्स नामक कंपनी ने लोन मिलने के अगले ही दिन चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी के खाते में 64 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। ईडी के मुताबिक कोचर परिवार ने मुंबई में वीडियोकॉन ग्रुप से एक अपार्टमेंट लिया, जिसकी कीमत बाजार भाव से काफी कम थी।

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