अधिक गृहकर एरियर की वसूली पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस निवासी छेदी लाल पांडेय से 1.33 लाख से अधिक गृहकर एरियर की वसूली पर रोक लगा दी है तथा नगर निगम प्रयागराज से जवाब तलब किया है। 
याची ने नगर निगम द्वारा वसूली नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची का कहना है कि वह नियमित रूप से नगर निगम के करों का भुगतान करता है। इस बार उसे जो बिल भेजा गया है वह 23,853 रुपये का है। मगर इसके साथ ही उसे 1,33,147 रुपये के एरियर का बिल भी नगर निगम ने भेजा है। नगर निगम के अधिवक्ता एसडी कौटिल्य का कहना था कि याची को भेजे गए नोटिस से ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अतिरिक्त निर्माण करवाया है। इसलिए एक अप्रैल 2014 से एरियर जोड़कर बिल भेजा गया है। 
कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए नगर निगम से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने और याची को एक सप्ताह में उसका प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान यदि याची 23,853 रुपये दस दिन के भीतर जमा कर देता है तो उसके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न किया जाए।

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