Up News : भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत रखने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट

-शान्तिनगर, नूरनगर में बेची गयी निगम की जमीन के मामले में जांच के आदेश 

गाजियाबाद(हि.स.)। गरीब लोगों को झांसे में लेकर सरकारी जमीन का बैनामा करने वाले भूमाफियाओं के साथ साथ अब जिम्मेदार नगर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ गिरोहबन्द कानून की जद में रखकर करवाई होगी। सरकारी जमीन बेचने के दो बड़े मामले जिला प्रशासन की निगरानी में आ गए हैं। इनमें शान्तिनगर और नूरनगर में गाजियाबाद नगर निगम के प्रबन्धन में जो जमीन थी उसे भूमाफियाओं ने प्लाॅटिंग करके अवैध रूप से लोगों को बेच दिया था। 
इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ.अजयशंकर पांडेय ने सोमवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन को जांच के आदेश जारी कर पंन्द्रह दिन के अन्दर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। पिछले दिनों गैर सरकारी संगठन सोशल चौकीदार के संचालक केकेशर्मा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में सबूतों के साथ इस मामले को बड़े जोरशोर से उठाया था और राज्य के मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। 
नन्दग्राम इलाके में राज्य सरकार के प्रोजैक्ट पाॅलिटिकल प्रशिक्षण केन्द्र के लिए नगर निगम से जमीन मांगी गयी थी। जब वहां मौका मुआयना किया गया तो पता चला कि नगर निगम की जमीन पर भूमाफियाओं ने वर्षों पहले शान्ति नगर के नाम से काॅलोनी बसा दी। जमीन से अवैध मकानों को हटाने के लिए जब नगर निगम का दस्ता तोड़फोड़ के लिए पहुंचा तो निगम प्रशासन को पता चला कि उसकी जमीन पर भूमाफियाओं ने काॅलोनी बसा दी है। 
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम प्रबन्धन की जमीन पर काॅलोनी बसाने व प्लाटिंग करने के लिए भूमाफिया ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि उस समय के तत्कालीन निगम अधिकारी और कर्मचारी भी इस घपले में बराबर के भागीदार हैं। 
उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश जारी कर दिये हैं और जांच में जो भी जमीन बेचने वाले व तत्कालीन निगम, अधिकारी व कर्मचारियों के नाम जांच रिपोर्ट में आयेंगे उन सभी के खिलाफ भूमाफिया गिरोह बन्द कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। इसके बाद से भूमाफियाओं और तत्कालीन निगम अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कम्प मच गया है। 

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