सर्वोच्च न्यायालय ने दो शिफ्टों में NEET PG Exam कराने की नीति को ठुकराया
लीगल डेस्क
नई दिल्ली। NEET PG परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित निर्णय सुनाया, जिससे देश भर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया है कि 15 जून 2025 को होने वाली NEET PG परीक्षा को दो की जगह सिर्फ एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाए। यह फैसला पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस निर्णय से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका अब मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता और समानता को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क है। कोर्ट ने कहा कि एक ही दिन दो शिफ्टों में NEET PG कराने से परीक्षार्थियों के बीच असमानता उत्पन्न होती है, क्योंकि दोनों शिफ्ट के प्रश्नपत्रों की कठिनाई स्तर एक समान नहीं हो सकती।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से NBE की योजना ध्वस्त
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने NEET PG परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि NBE को अब परीक्षा के लिए नए केंद्र चिह्नित करने होंगे ताकि NEET PG एक ही शिफ्ट में कराई जा सके। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में अब भी दो सप्ताह से अधिक का समय शेष है, ऐसे में एनबीई के पास पुनः व्यवस्थाएं करने के लिए पर्याप्त समय है। साथ ही, केंद्रों की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने माना असमानता का खतरा
याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में कहा था कि एक ही दिन दो शिफ्ट में परीक्षा कराना अनुचित है, क्योंकि दोनों प्रश्नपत्रों की कठिनाई समान नहीं हो सकती, जिससे विद्यार्थियों के स्कोर पर सीधा असर पड़ता है। इससे पहले, एनबीई ने एक अधिसूचना जारी कर परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने की घोषणा की थी, जिसे चुनौती देते हुए डॉक्टर अदिति समेत सात मेडिकल प्रोफेशनल्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
NEET PG के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ेगी, जल्द जारी होंगे नए दिशा-निर्देश
याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि NEET PG परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि एक ही शिफ्ट में अधिक परीक्षार्थियों को समायोजित किया जा सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनबीई और नेशनल मेडिकल कमीशन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि NEET PG में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: पारदर्शिता और समानता से कोई समझौता नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल परीक्षा केंद्रों और लॉजिस्टिक्स की सुविधा के लिए विद्यार्थियों के हितों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने एनबीई को आदेश दिया कि NEET PG में पूरी पारदर्शिता रखी जाए और जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाएं दोबारा बनाई जाएं।
NEET PG 2025: अब तक की प्रमुख घटनाक्रम पर एक नजर
5 मई 2025 को कोर्ट ने एनबीई, एनएमसी और स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा।
याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि दो शिफ्ट की योजना रद्द की जाए।
2 जून को एडमिट कार्ड जारी होने से पहले कोर्ट ने सुनवाई की प्रक्रिया तेज की।
अब परीक्षा 15 जून को एक ही शिफ्ट में होगी।

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