National News : 15 अप्रैल से केवल 2 घंटे या उससे अधिक की फ्लाइट्स में ही मिलेगी भोजन की सुविधा

देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि एयरलाइन कंपनियों को उन घरेलू उड़ानों में भोजन देने की अनुमति नहीं होगी, जिनकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “अब 15 अप्रैल से घरेलू क्षेत्रों में परिचालन करने वाली वे एयरलाइन्स ही भोजन सेवाएं प्रदान कर सकती हैं, जिनके उड़ान की अवधि दो घंटे या उससे अधिक की है।”

पूर्व के आदेश में संसोधन करते हुए मंत्रालय के नये निर्देशों में कहा गया है, ”घरेलू क्षेत्रों में विमानों का परिचालन कर रही एयरलाइन कंपनियां उन उड़ानों के दौरान भोजन उपलब्ध करा सकती हैं, जिनकी उड़ान की अवधि दो घंटे या उससे अधिक हो।”

मंत्रालय ने कहा कि ”कोविड-19 और उसके विभिन्न स्वरूपों के बढ़ते खतरे को देखते हुए उसने घरेलू उड़ानों में सफर के दौरान भोजन उपलब्ध कराए जाने की सुविधा की समीक्षा करने का फैसला किया है।” उसने कहा कि एयरलाइन कंपनियों को उन उड़ानों में केवल पहले से पैक नाश्ता, भोजन और पहले से पैक पेय पदार्थ की मुहैया कराने की अनुमति है, जिनकी अवधि दो घंटे से अधिक है।

कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में 23 मार्च, 2020 से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं। हालांकि, विशेष अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें पिछले मई से वंदे भारत मिशन के तहत और गत जुलाई से 28 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर-बबल व्यवस्था के तहत संचालित हो रही हैं।

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