गोंडा में महिला हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

महिला की हत्या के दोषी को सश्रम उम्रकैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने आज यहां बताया कि जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जगन्नाथपुर के पास स्थित पंपापुर जंगल में बीते 30 सितंबर 2023 को एक अज्ञात महिला की हत्या कर शव फेंक दिया गया था। आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से महिला की हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम की सहायता से जांच प्रारंभ की थी। शव का शिनाख्त होने के उपरांत जनपद सिद्धार्थनगर निवासी ज्योति पुत्री हरि प्रसाद की तहरीर पर हत्या और साक्ष्य नष्ट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

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महिला की हत्या की विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि महिला फरवरी 2023 में झाड़-फूंक करने वाले आरोपी भगवान दीन पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम देईपार थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के साथ घर से चली गई थी और तभी से उसी के साथ रह रही थी। वह मृतका से अनैतिक कार्य करवाना चाहता था। उसके द्वारा इंकार किए जाने से क्षुब्ध होकर उसने सुनियोजित ढंग से गला दबाकर महिला की हत्या कर दी थी। बाद में पहचान छुपाने की मंशा से शव को जंगल के पास ले जाकर जला दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी भगवानदीन ने महिला की हत्या किए जाने का अपराध कबूल किया था। उसे तीन अक्टूबर 2023 को चंद्रदीप घाट पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना के दौरान तत्कालीन निरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

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एडीजीसी ने बताया कि सत्र सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए उभय पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर आरोपी भगवानदीन को भादवि की धारा 302 व 201 के तहत महिला की हत्या के लिए दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

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