Gonda : निराली है यातायात पुलिस की माया!

जुर्माना किसी वाहन का किया और चालान किसी और के पास भेज दिया

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले के यातायात पुलिस की माया निराली है। वैसे तो लोग मजाक में यह कहते हैं कि पुलिस रस्सी को सांप बना सकती है और ऊंट को बिल्ली, किन्तु जिले में आज इसका एक जीता जागता नमूना देखने को मिला। जिले की यातायात पुलिस ने एक छोटा हाथी का चालान करके उसे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज मालवीय नगर के नाम से पंजीकृत बस स्वामी (कालेज के प्रबंधक) के नाम भेज दिया है। कालेज प्रबंधन ने इस पर आपत्ति करते हुए पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है।
कालेज के शिक्षक अरविन्द कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात निदेशालय की तरफ से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत बुधवार को कालेज में एक आनलाइन नोटिस प्राप्त हुई, जिसमें लिखा है कि कालेज के नाम पंजीकृत बस संख्या यूपी43एटी/2656 के चालक द्वारा 27 जून 2006 को सायंकाल 18.30 बजे यातायात नियमों के उल्लंघन किया गया है। इसके लिए एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आपको यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण मय साक्ष्य इस आशय से प्रेषित है कि यातायात नियमों के उल्लंघन सम्बंधी आरोपों की स्वीकारोक्ति की दशा में निर्धारित शमन प्रक्रिया का अनुसरण कर तीन दिन के अंदर शमन कराएं अन्यथा प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह पत्र यातायात प्रवर्तन केन्द्र के प्रभारी की तरफ से भेजा गया है। इस नोटिस के साथ साक्ष्य के रूप में छोटा हाथी (एक प्रकार का हल्का वाहन) का चित्र लगाया गया है, जिसका नम्बर यूपी43एटी/2657 है। अब सवाल उठता है कि जब चालान 2657 नम्बर के छोटा हाथी का किया गया तो उसकी नोटिस वाहन संख्या 2656 के स्वामी को क्यों भेजी गई है? इस नोटिस पर अरविंद कुमार ने एक और प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उनके बस का पंजीकरण दो मार्च 2019 को हुआ था। उस समय हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगा करती थी। मेरे बस पर वही नम्बर प्लेट लगा भी है। ऐसे में एक साथ ही पंजीकृत होने वाले दूसरे व्यावसायिक वाहन पर सामान्य नम्बर प्लेट कैसे लग सकता है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को इसकी भी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कालेज प्रबंधन यह जुर्माने की राशि तो नहीं जमा करेगा। प्रकरण को प्रबंधन के उच्च पदाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। उनके स्तर से इस त्रुटि के बारे में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

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जानकी शरण द्विवेदी
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