Gonda : दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को अदालत ने करीब चार वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हर्षवर्धन पाण्डेय ने आज यहां बताया कि जिले के मनकापुर थाने में चार सितम्बर 2019 को एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह अपने बच्चां के विद्यालय में फीस जमा करके घर लौट रही थी। तो रास्ते में मद्दो भट्ठा के पास मोटर सायकिल पर सवार उसके गांव का निवासी खाने पुत्र मुन्ना लाल उसे मिला तथा घर तक साथ चलने की बात कहकर मोटर साइकिल पर बैठा लिया। रास्ते में एक झाड़ी के पास पहुंचने पर मोटर साइकिल रोककर छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर वह मौके से चला गया। स्थानीय पुलिस ने विवेचना के उपरांत भादवि की धारा 376 व 354ए के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम श्रीमती नम्रता अग्रवाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत आरोपी खान को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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