Gonda : दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में चार साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि 11 नवंबर 2019 को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी बहन 04.11.2019 को दोपहर दो बजे अपने घर से कंप्यूटर का क्लास करने के लिए गई थी। इसके बाद वह वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। बाद में पता चला कि उसकी बहन को शाकिर मलिक निवासी शिव विहार कालोनी करावल नगर नई दिल्ली बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस तहरीर पर पुलिस ने स्थानीय थाने पर अभियोग दर्ज कर विवेचना किया तथा लड़की को बरामद कर चिकित्सीय परीक्षण आदि कराने के उपरान्त विवेचना पूरी करते हुए शाकिर मलिक के खिलाफ भादवि की धारा 363, 366, 376 व पाक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (नवीन)/अतिरिक्त पाक्सो जितेन्द्र गुप्ता ने शाकिर मलिक को 363 व 366 भादवि में संदेह का लाभ देते हुए अन्य धाराओं में शाकिर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कारागार में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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