Gonda : किशोरी से छेड़छाड़ में दो को सजा, एक बरी

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने कट्टे की नोक पर नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए गुरुवार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा 12 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि एक सह-अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर आरोपमुक्त कर दिया। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी। विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बेसिया चैन निवासी एक महिला ने देवीपाटन परिक्षेत्र के डीआइजी से शिकायत की थी कि गांव निवासी अजय कुमार (28) पुत्र लाल कुंवर, नायब (34) पुत्र अम्बिका प्रसाद तथा लाल कुंवर (52) पुत्र अम्बिका प्रसाद ने चार मार्च 2016 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री के साथ उस समय छेड़छाड़ किया, जब वह शौच करने गई थी। किशोरी द्वारा इसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। डीआइजी के निर्देश पर स्थानीय थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना की गई। विचेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (नवीन)/अतिरिक्त पॉक्सो जितेन्द्र गुप्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत दो आरोपियों अजय कुमार व नायब को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को भादवि की धारा 354 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए का जुर्माना, भादवि की धारा 504 में एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए का जुर्माना, 506 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा पाक्सो अधिनियम में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश के अनुसार, अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी भौतिक सजाएं साथ चलेंगी तथा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। अदालत ने मुकदमे के सह अभियुक्त लाल कुंवर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वादी मुकदमा की तरफ से विशेष लोक अभियोजक के अलावा विद्वान अधिवक्ता विजय प्रकाश त्रिपाठी ने भी पैरवी की। एसपी आकाश तोमर ने बताया कि अभियुक्तों को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार मुख्य आरक्षी दुर्गा प्रसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

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जानकी शरण द्विवेदी

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