Gda : नाबालिग को भगाने के मामले में 8 साल बाद सजा
अदालत ने सुनाया 10 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना
संवाददाता
गोंडा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला 15 नवंबर 2016 को थाना कर्नलगंज में दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त राजेश उर्फ बाबू पुत्र ओंकार नाथ निवासी बालपुर बाजार पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार ने आवश्यक साक्ष्य संकलित कर 29 नवंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देशन और देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा इस मामले में विशेष रुचि लेकर प्रभावी पैरवी कराई गई। अभियोजन पक्ष से अनूप शुक्ला, थाना करनैलगंज के पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर की सशक्त दलीलों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) राजेश नाथ मणि त्रिपाठी ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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