Gda : छेड़छाड़ के दोषी को कारावास

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट व पॉक्सो एक्ट के मामले में पांच साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह तथा सुनील मिश्र ने बताया कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में दर्ज कराए गए अभियोग में कहा था कि सात दिसंबर 2021 को दिन में 12 बजे उनकी नाबालिग बेटी दुकान जा रही थी। तभी बहराइच के थाना फखरपुर क्षेत्र के ग्राम सराय काजी निवासी अहमद हुसैन उर्फ जुबैर ने उससे छेड़खानी की। विवेचना में सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए उभय पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर अहमद हुसैन को मारपीट, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के अपराध में पांच साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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