Gda : किशोरी के दुष्कर्मी को 20 वर्ष की कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले की एक अदालत ने करीब ढ़ाई वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 34 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने आज यहां बताया कि जिले के मनकापुर थाने में एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि बनकसिया शिवरतन सिंह निवासी अजय उर्फ कल्लू कोरी 18 फरवरी 2022 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। विवेचक ने बालिका को बरामद करने के उपरांत उसका कलमबंद बयान तथा चिकित्सीय परीक्षण कराया तो उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। प्रकरण में भादवि की धारा 344, 376 तथा पाक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया। एसपी ने बताया कि सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर आरोपी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने तथा धमकी देने का दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 34 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी ने बताया कि राज्य की तरफ से अदालत में विशेष लोक अभियोजक अशोक सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, थाना मनकापुर के पैरोकार मुख्य आरक्षी मधुसूदन सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी संध्या चौरसिया ने प्रभावी पैरवी किया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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