Balrampur News:30 दिसम्बर तक जमा कर ऋण आवेदन पत्र

संवाददाता

बलरामपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरसी प्रसाद ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है। बेरोजगारों को उद्योग लगाने के लिए विभाग के माध्यम से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाएं कोई भी वर्ग की हो उनको रुपए 25 लाख ऋण देने का प्राविधान है तथा आरक्षित वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान व सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान देने का प्राविधान है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान व सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान बैंक में जमा करना होगा। मार्जिन मनी सब्सिडी एवं उद्यमी का अंशदान को घटाने के बाद अवशेष धनराशि पर 13 प्रतिशत ब्याज भी देय है। इस योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऋण आवेदन पत्र 30 दिसम्बर तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, गोण्डा रोड निकट रानी धर्मशाला में जमा कर सकते है।

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