Bahraich News: 22 जुलाई को मनाया जाएगा खुशहाल परिवार दिवस

उच्च जोखिम वाली महिलाएं, नव विवाहित दंपत्ति और योग्य दंपति को होगा लाभ

संवाददाता

बहराइच। माह की 21 तारीख को मनाया जाने वाला खुशहाल परिवार दिवस इस बार 22 जुलाई को मनाया जाएगा। ऐसा निर्णय 21 तारीख को बकरीद के उपलक्ष्य में अवकाश के चलते लिया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक अपर्णा उपध्याय ने पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिये हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि इस माह 21 जुलाई को बकरीद अवकाश होने कारण अगले कार्य दिवस 22 जुलाई को खुशहाल परिवार दिवस सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मनाया जाएगा। उन्होने बताया कि खुशहाल परिवार दिवस का प्रमुख उद्देश्य 15 से 49 वर्ष के शादी शुदा जोड़ों को परिवार नियोजन साधनों की जानकारी देना तथा उन्हे उपयुक्त साधनों के चुनाव में उनकी मदद करना है। ताकि परिवार दो बच्चों के बीच तीन साल का अंतर रख सके और जब बच्चों की अवश्यकता न हो तब परिवार पर अनावश्यक बोझ न बढ़े। उन्होने बताया कि एनएफ़एचएस 2015-16 के अनुसार जनपद की अनमेट नीड 31.8 फीसदी है यानि जिले में 31.8 फीसदी ऐसे दंपत्ति हैं जो बच्चे नहीं चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश परिवार नियोजन का साधन नहीं अपना रहे हैं। ऐसे दंपति खुशहाल परिवार दिवस के माध्यम से परिवार नियोजन के साधनों से आसानी से जुड़ सकेंगे। जिला परिवार नियोजन विशेषज्ञ यूपी टीएसयू रामबरन यादव ने बताया कि खुशहाल परिवार दिवस के अवसर पर लोगों को परिवार नियोजन के विभिन्न आधुनिक साधनों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनकी रुचि के अनुसार उन्हें परिवार नियोजन के साधन निःशुल्क उपलब्ध भी कराये जाएंगे। इनमें नसबंदी सेवाएँ, त्रैमासिक गर्भनिरोधक अंतरा इंजेक्शन, साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली छाया, प्रसव पश्चात कॉपर-टी, इंटरवल कॉपर-टी, प्रतिदिन खाने वाली गर्भनिरोधक गोली माला-एन, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एवं निरोध शामिल हैं। डीएचईआईओ बृजेश सिंह ने बताया कि खुशहाल परिवार दिवस का एक उद्देश्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी है इसके लिए आवश्यक है कि दो बच्चों में तीन साल का अंतर रहे, सही उम्र यानि 20 वर्ष के बाद गर्भधारण हो और उच्च जोखिम वाली महिलाएं बार-बार गर्भधारण से बची रहें। इन सबके लिए परिवार नियोजन का साधन सबसे अच्छा विकल्प है। इसीलिए इस दिवस में विशेषकर उच्च जोखिम वाली महिलायें जिनका प्रसव विगत एक वर्ष के दौरान हुआ हो, नव विवाहित दम्पत्ति जिनका विवाह विगत 01 वर्ष के दौरान हुआ हो, व योग्य दम्पत्ति जिनके तीन या तीन से अधिक बच्चे हों को सेवायें प्रदान किये जाने पर विशेष ज़ोर दिया जाता है।

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