लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 12 दिसंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचल कर मारने के आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह 29 नवंबर से लेकर एक हफ्ते के भीतर मामले में आरोप तय कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप तय हो जाने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

कोर्ट ने 6 सितंबर को यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था।

लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी ने 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाया गया है।

संजय

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