ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

अगली सुनवाई तक बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐक्शन पर रोक

नेशनल डेस्क

नई दिल्ली। ममता सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी नेताओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दायर आपराधिक मामलों को लेकर उनका बचाव किया है और अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीते दिनों ममता सरकार ने बीजेपी के कई नेताओं पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए थे। कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की ओर से दायर याचिका पर आदेश सुनाया है।
जस्टिस एसके कॉल की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बीजेपी नेताओं द्वारा दायर याचिका को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह, सौरव सिंह, पवन कुमार सिंह और कबीर शंकर बोस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपील की है कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज फर्जी आपराधिक मुकदमों को रद्द किया जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश दे कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में कोई कार्रवाई न की जाए। इन नेताओं का कहना था कि ये केस इसलिए दर्ज किए गए हैं ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में उन्हें राज्य में घुसने से रोका जा सके। बीजेपी नेता ने अपने खिलाफ छोट-मोटे मामलों को लेकर 2019 में दर्ज किए गए 64 केसों के बारे में बताया। कैलाश विजयवर्गीय सहित 4 बीजेपी नेताओं की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे थे तो वहीं, कबीर बोस की तरफ से महेश जेठमलानी पक्ष रख रहे थे। कबीर बोस के अलावा, बाकी सभी मामलों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक इन नेताओं के खिलाफ ममता सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में हो सकती है। कोर्ट का नोटिस ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस को भेज दिया गया है।

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