मनी लॉन्ड्रिंग मामलाः राकांपा नेता अनिल देशमुख को मिली जमानत

मुंबई (हि.स.)। बांबे हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राकांपा नेता और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ के न्यायाधीश एन. जे. जामदार ने देशमुख को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है।

इस मामले में फैसला सुनाते समय प्रवर्तन निदेशालय के वकील एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि उन्हें इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। इसलिए न्यायाधीश ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के लिए ईडी को 13 अक्टूबर तक का वक्त दिया है।

अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि अनिल देशमुख की जांच करते समय कहीं भी ईडी को वसूली के सबूत नहीं मिले हैं। जांच के दौरान ईडी अनिल देशमुख को नंबर एक आरोपित भी सिद्ध नहीं कर सकी है। इस मामले में ईडी ने सचिन वाझे को गवाह बनाया है, जबकि सचिन वाझे हमेशा अपना बयान बदलते रहे हैं और वसूली के संदर्भ में किसी भी तरह का कागजात अथवा कोई अन्य सबूत पेश नहीं कर सके हैं। इसलिए अनिल देशमुख की 73 वर्ष की उम्र में उन्हें अनायास जेल में न रखा जाए, उन्हें जमानत दी जाए, ऐसी मांग हाईकोर्ट से की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया है।

अनिकेत निकम ने बताया कि अनिल देशमुख को आज ईडी के मामले में कोर्ट ने जमानत दी है, जबकि उनपर सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई)ने भी मामला दर्ज किया है। इस मामले में भी जमानत के लिए आवेदन दिया जाएगा।

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 20 मार्च 2021 को 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह रंगदारी वसूली का लक्ष्य देने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। इस आरोप के बाद अनिल देशमुख ने 5 अप्रैल 2021 को गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीबीआई ने वसूली का मामला दर्ज किया था और ईडी को मामले की जांच की पेशकश की थी।

ईडी ने इस मामले की मनी लॉड्रिंग ऐंगल से जांच करते हुए अनिल देशमुख को समन जारी किया था। इसी वजह से 1 नवंबर 2021 को अनिल देशमुख खुद ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे। ईडी ने 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद 2 नवंबर 2021 को अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था। इस समय अनिल देशमुख न्यायिक कस्टडी में हैं और उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है।

राजबहादुर

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