फिरोजाबाद: नाबालिग से दुराचार व हत्या के दोषी को फांसी की सजा

फिरोजाबाद (हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय कोर्ट नम्बर-एक अरविन्द कुमार यादव ने शनिवार को नाबालिग से दुराचार और उसकी हत्या के बाद शव को छिपाने के दोषी को मृत्यदंड की सजा से दण्डित किया। कोर्ट ने कहा है कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाये जब तक उसका दम न निकल जाये।

मामला थाना लाइनपार से जुड़ हुआ है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने 25 अप्रैल 2019 को थाने में शिकायत दर्ज करायी कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री सुबह 11 बजे घर से कही चली गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर लापता लड़की की तलाश शुरु कर दी। इस बीच लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत कर शिकोहाबाद के फतेहपुर माढ़ई निवासी वीरेन्द्र बघेल पर शक जाहिर किया।

पुलिस ने प्रकाश में आये अभियुक्त वीरेन्द्र को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर बताया कि उसने नाबालिग को ऑटो में बैठाकर लाइन किनारे एक अधबने कमरे में ले गया। जहां उसने उसके साथ दुराचार कर उसकी ईट-पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद फिर अभियुक्त ने दुराचार किया और फिर किसी के आने की आवाज सुनकर वह मृतका का शव ईंटों से छिपाकर भाग गया।

पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय कोर्ट नम्बर-एक अरविन्द कुमार यादव के न्यायालय में विचारण एवं निस्तारण के लिए भेजा गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार यादव ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी वीरेन्द्र बघेल को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में फांसी की सजा सुनाई है।

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