प्रदूषण फैलाने पर मेरठ कैंट बोर्ड व दो फर्मों पर एक लाख पच्चीस हजार का जुर्माना

मेरठ (हि.स.)। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सोमवार को कड़ा कदम उठाया। नगर मजिस्ट्रेट सत्येन्द्र कुमार सिंह ने एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर मेरठ कैंट बोर्ड और दो फर्मों पर एक लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
नगर मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाने के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश तथा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के अनुपालन में जिलाधिकारी मेरठ द्वारा गठित समिति के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में छावनी परिषद मेरठ व दो फर्म प्रदूषण फैलाने की दोषी पाई गई। इनमें अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद मेरठ कैंट, मैसर्स बालाजी  ट्रेडर्स एनएच 58 मेरठ व मैसर्स वैभव ट्रेडर्स एनएच 58 मेरठ को एक सप्ताह में जुर्माने की राशि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैंक खाते में जमा कराने को कहा गया है। मेरठ कैंट बोर्ड पर छावनी परिषद क्षेत्र में नगर ठोस अपशिष्ट को बल्क में जलाने पर व एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर पच्चीस हजार का अर्थदंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में लगाया गया। इसी तरह से मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स एनएच 58 मेरठ व मैसर्स वैभव ट्रेडर्स एनएच 58 मेरठ पर रोडी, डस्ट आदि को खुले में भंडारित किये जाने पर व एनजीटी द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने पर पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

error: Content is protected !!