टीचर भर्ती में शामिल शिक्षामित्र को आवेदन में त्रुटि सुधार का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में शामिल शिक्षामित्र को उसके आवेदन फॉर्म में की गई मामूली त्रुटि सुधारने का अवसर देने का आदेश दिया है। 

कोर्ट ने कहा है कि याची अपना प्रत्यावेदन सम्बंधित प्राधिकारी को दें और वे उस पर नियमानुसार आदेश पारित करें। कामेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची आवेदन में अपने शिक्षामित्र के अनुभव वाला कॉलम भरना भूल गया है। इस सम्बंध में उसने बेसिक शिक्षा विभाग को प्रत्यावेदन देकर त्रुटि सुधार का अनुरोध किया था। मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। 
अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामूली त्रुटियों को सुधारने का मौका देने का आदेश दिया है। इसलिए याची को भी सुधार का मौका दिया जाए। कोर्ट ने याची को दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा विभाग को देने का निर्देश दिया है। और बेसिक शिक्षा विभाग को चार सप्ताह में याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए कहा है।

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