गलत मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ झाँसी को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट को गुमराह करने वाली गलत मेडिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले दोषी डाक्टर के खिलाफ विभागीय जांच कर कड़ी कार्रवाई करे। कोर्ट यह देखकर हतप्रभ हुई कि आपराधिक घटना में घायल को डाक्टरों ने 13 चोटें बतायी और तीन घंटे के भीतर दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में केवल चार चोटें ही दिखायी गयी है। जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई। कोर्ट ने इस स्थिति को देखते हुए जानलेवा हमला करने के आरोपियों की कुछ शर्तों के साथ जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। 28 जून 20 से दोनो जेल मे बंद है। कोर्ट ने इन्हे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। 
यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने शिव प्रताप सिंह उर्फ राम सिंदूर एवं शिवम गुर्जर की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि आधे घंटे के भीतर झाँसी के समथर थाने में दो एफआईआर दर्ज करायी गयी है। एक मनोज कुमार व दूसरी वन्दना द्वारा दर्ज करायी गयी। प्राथमिकी में लाठी, हाकी, देशी तमंचे से हमला करने का आरोप लगाया गया है। श्याम जी को गोली लगी है। दो मेडिकल रिपोर्ट हैं। एक में 13 चोटें तो दूसरी में केवल चार चोटें दिखायी गयी है। दोनो रिपोर्टें दाखिल कर घटना की विश्वसनीयता पर सवाल खडे़ किये गये हैं। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और जांच कर दोषी डाक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची जमानत की शर्तों का पालन न करे तो जमानत निरस्त की जा सकती है।

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