एसपी पर फायरिंग करने वाले 50 हजारी को सात साल की सजा

बागपत (हि.स.)। तत्कालीन एसपी पर जानलेवा हमले के आरोपी आकाश जाट व उसके सहयोगी अमित भूरा को एडीजे कोर्ट से सोमवार को सजा सुनायी गयी है। इन दोनों पर पचास हजार के इनामी आकाश व उसके साथी अमित उर्फ भुरा को वर्ष 2015 में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दौरान तत्कालीन एसपी व उसकी टीम पर हमला किया गया था। इस मामले में एडीजे कोर्ट से आकाश जाट को सात वर्ष व अमित भूरा को तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी है और साथ ही दोनों पर पंद्रह-पंद्रह सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वर्तमान में आकाश जाट गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। 
डीजीसी सुनील पंवार व एडीजीसी अनुज ढाका के अनुसार 15 नवम्बर 2015 की रात में तत्कालीन एसपी रविशंकर छवि मय फोर्स के साथ थाना रमाला क्षेत्र में गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें 50 हजारी शामली निवासी आकाश जाट व किरठल निवासी अमित भूरा के आने की सूचना मिली। एसपी ने तत्कालीन रमाला थानाध्यक्ष समेसिंह को फोर्स के साथ मौके पर पहुंचने आदेश दिए थे। इसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष के साथ एसआई नीरज अत्री व संजीव कुमार के अलावा सीओ क्राइम एनपी सिंह भी मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए थे। बताया गया है कि कुछ समय बाद आकाश अपने साथी अमित के साथ जैसे ही वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे घेर लिया। एसपी ने उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय एसपी पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया था। पुलिस ने  आकाश के कब्जे से 9 एमएम का पिस्टल व अमित के कब्जे से 32 बोर का पिस्टल बरामद किया था। पुलिस ने चालान कर उन दोनोें को जेल भेज  दिया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे आबिद शमीम की कोर्ट में चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से तत्कालीन एसपी रविशंकर छवि समेत छह गवाह पेश किए गए थे। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील व साक्ष्यों के आधर पर कोर्ट ने एसपी पर जानलेवा हमले व शस्त्र अधिनियम में आकाश व अमित को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी। इसमें आकाश जाट को सात साल व अमित भुरा को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी है। साथ ही दोनों पर पंद्रह-पंद्रह सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा नहीं करने पर पंद्रह-पंद्रह दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 
प्रदेश की टॉप 20 सूची में शामिल है आकाशआकाश जाट एक कुख्यात अपराधी है और उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में लूट, हत्या  जैसे संगीन अपराधों में 28 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पचास हजार का इनामी रहा है और प्रदेश की टॉप 20 सूची में उसका नाम शामिल है।

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