Sunday, April 19, 2026
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 ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के मुद्दे पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा। कांगेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है।

सरकार का कहना है कि ये याचिकाएं मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को बचाने की कोशिश है। याचिकाओं में कहा गया है कि संजय मिश्रा को ईडी निदेशक के रूप में तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। 17 नवंबर 2022 को मिश्रा को फिर से एक साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेसियों का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है। राजनैतिक द्वेष की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

8 सितंबर 2021 को जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को मिले नवंबर 2021 तक के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार का सरकार को अधिकार है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी मामलों में ही होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था सेवा विस्तार सीमित समय के लिए होना चाहिए। ईडी निदेशक को नवंबर 2021 के बाद आगे सेवा विस्तार न दिया जाए।

उसके बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एक अध्यादेश के जरिए ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है। इसी के तहत ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

संजय/सुनीत

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