UP News : नाबालिग से दुराचार के बाद हत्या के आरोपित को मृत्युदण्ड की सजा

फिरोजाबाद (हि.स.)। जनपद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में करीब 20 माह पूर्व हुए नाबालिग से दुराचार और उसकी हत्या कर शव गायब करने के मामले में मंगलवार को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आरोपित को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है।
घटना थाना सिरसागंज क्षेत्र की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 मार्च 2019 को एक आठ साल की बालिका डीजे देखने गयी थी। जब वह घर वापस नहीं लौटी तो उसकी मां उसे बुलाने के लिये पहुंची। वहां उसे लोगों ने बताया कि उसकी पुत्री को गांव चंदपुरा सिरसागंज निवासी बंटू उर्फ शिवशंकर पुत्र अतर सिंह के साथ देखा गया था। जव वह बंटू के घर गई तो पहले तो बंटू नहीं मिला फिर रात्रि करीब एक बजे बंटू घर पर मिला और उसने बताया कि उसने बालिका को दस रुपये देकर तम्बाकू लेने भेजा था। 
बालिका की मां ने अपनी पुत्री की काफी तलाश की। लेकिन, वह नहीं मिली। अगले दिन सुबह बालिका का शव खेत में पड़ा मिला। मृत बालिका की मां ने थाने में बंटू उर्फ शिवशंकर पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाते हुये तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ नाबालिग से दुराचार, हत्या और शव को गायब करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की। 
पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया और मुकदमा का विचारण किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त पर आरोप लगाया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया और सत्र परीक्षण की मांग की। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी-विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने केस को साबित करने के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीर न्यायालय के समक्ष पेश की।  न्यायाधीश मृदुल दुबे ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई है।

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