प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अभिरक्षा में जाने से इनकार कर हंगामा करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ज़मानत सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने मंजूर कर ली है। साथ ही उन्हें 40-40 हजार की दो जमानतें एवं निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अमिताभ ठाकुर की ज़मानत अर्ज़ी देकर अदालत के समक्ष कहा कि अमिताभ ठाकुर को 27 अगस्त को उनके गोमतीनगर आवास से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि इस गिरफ्तारी के समय पुलिस फोर्स बिना किसी वारंट के घर में घुसी थी, जिसका विरोध अमिताभ ठाकुर ने किया था। इस घटना की रिपोर्ट गिरफ्तारी टीम द्वारा गोमतीनगर थाने पर दर्ज कराई गई थी। अदालत ने बीते गुरुवार को सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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