UP : अब आसान नहीं होगा नारकोटिक्स दवाएं खरीदना!
प्रादेशिक डेस्क
हापुड़। अब बिना उचित चिकित्सकीय परामर्श और सख्त निगरानी के नारकोटिक्स दवाएं लेना संभव नहीं होगा। हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि वे अब केवल मोबाइल स्क्रीन पर दिखाए गए या फोटो स्टेट किए गए चिकित्सकीय पर्चे के आधार पर नारकोटिक्स दवाएं नहीं बेचेंगे।
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सख्त नियमों की वजह
यह निर्णय मेरठ जिले में हाल ही में हुई एक घटना के बाद लिया गया है। दरअसल, कई लोग इन दवाइयों का उपयोग नशे के रूप में करते हैं और बार-बार एक ही पुराने पर्चे की फोटो स्टेट या मोबाइल पर उसकी तस्वीर दिखाकर दवा प्राप्त कर लेते हैं। जबकि इन दवाओं की बिक्री के लिए एक अलग रजिस्टर में मरीज का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। इसके अलावा, प्रतिमाह इस रिकॉर्ड को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को भी भेजना होता है।
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दवा विक्रेताओं को निर्देश
एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश त्यागी ने सभी दवा विक्रेताओं को चेताया है कि नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री से पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किया गया चिकित्सकीय पर्चा असली और हालिया हो। यदि कोई व्यक्ति केवल नारकोटिक्स दवा ही मांग रहा है या 18 वर्ष से कम उम्र का खरीदार है, तो उसे दवा न दी जाए। इस कड़े फैसले से नारकोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और बिना सही चिकित्सकीय परामर्श के इनका गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा।
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