Saturday, June 14, 2025
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IGRS शिकायतों पर आयुक्त का कड़ा एक्शन: दी प्रतिकूल प्रविष्टि

अधिकारियों की लापरवाही से मंडल की रैंकिंग खराब,अधीक्षण अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि

IGRS शिकायतें गंभीरता से न लेने पर 5 अधिकारियों पर कार्रवाई, तीन दिन में मांगा जवाब

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। IGRS अर्थात् एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (Integrated Grievance Redressal System) की शिकायतें निस्तारित करने में लापरवाही बरतने और फीडबैक में भारी असंतोष मिलने पर आयुक्त देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील ने बड़ा एक्शन लिया है। जल निगम ग्रामीण के अधीक्षण अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि अन्य पांच विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है।

IGRS शिकायतें शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं, लेकिन समीक्षा में पाया गया कि अधिकारियों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आयुक्त की समीक्षा में जल निगम ग्रामीण के अधीक्षण अभियंता द्वारा अप्रैल माह में निस्तारित कुल 33 शिकायतों में से 24 पर असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ। यानी लगभग 72% मामलों में शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। इससे न केवल विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए, बल्कि मंडल की रैंकिंग भी बुरी तरह प्रभावित हुई।

आयुक्त ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षण अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी भी दी। यह स्पष्ट संदेश है कि IGRS शिकायतें अब केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनके समाधान की गुणवत्ता भी मापी जाएगी।

अन्य पांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
जल निगम नगरीय, सिंचाई विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा और आबकारी विभाग के कुल पांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उन्हें भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।

नोटिस प्राप्त करने वालों में अधीक्षण अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय, संयुक्त शिक्षा निदेशक व्यावसायिक शिक्षा एवं उप आबकारी आयुक्त शामिल हैं। IGRS शिकायतें समय पर और गुणवत्ता के साथ निस्तारित न करना इन सबके लिए भारी पड़ सकता है।

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समीक्षा बैठक में नया सख्त आदेश
आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अब मंडलीय अधिकारी कोई भी IGRS शिकायतें सीधे पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सकेंगे। उन्हें पहले उस शिकायत की आख्या व्हाट्सएप ग्रुप ‘IGRS Devipatan’ के माध्यम से भेजनी होगी। जब तक आयुक्त कार्यालय संतुष्ट नहीं होगा, तब तक निस्तारण अपलोड नहीं किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य स्पष्ट है IGRS शिकायतें केवल निस्तारित दिखाने की खानापूरी न हों, बल्कि वास्तविक समाधान सुनिश्चित हो। इसके लिए अब प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के शुक्रवार को नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि निस्तारण की आख्या तय समय से तीन दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी, ताकि यदि वह संतोषजनक न हो तो समय रहते पुनः सुधार का अवसर मिल सके। IGRS शिकायतें अब विभागीय लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ेंगी, इसके लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

स्पेशल क्लोज के मामलों में भी देना होगा स्पष्ट विवरण
स्पेशल क्लोज की श्रेणी में डाली जाने वाली IGRS शिकायतें अब बगैर स्पष्ट कारण के स्वीकार नहीं होंगी। अधिकारी को यह लिखित रूप में बताना होगा कि संदर्भ को विशेष रूप से क्लोज क्यों किया जा रहा है। इस पारदर्शिता का उद्देश्य शिकायतकर्ता को न्याय दिलाना है।

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