Gonda News: अब 11 दिसम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

संवाददाता

गोण्डा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया है कि आगामी 11 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसमें यातायात, लघु अपराधिक प्रकरण, नगर पालिका आदि से संबंधित मामलों एवं बैंक मामले धारा बैंक 138 पराकम लिखत अधिनियम वाद आदि (लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादां, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों चकबन्दी वादां, श्रम मामलों, माध्यस्थम प्रकरणों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, धारा 446 दप्रसं सम्बन्धी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा वेतन संबधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उत्तर प्रदेश एव वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर पालिका के अन्तर्गत चालान, विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान मेडबन्दी एव दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, जाति एव आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण, एवं अन्य प्रकार के वादों, प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा। उन्होंने आम जन मानस से अपील की है कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण कराने के लिए आवेदन करें।

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