Gonda News:ग्राम प्रधान व तीन अधिकारियों के खिलाफ FIR
विकास सोनी
गोण्डा। ग्राम पंचायत बेसहुपुर में अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी धन की लूट के मामले में ग्राम प्रधान सुरजीत चौबे, ग्राम विकास अधिकारी शेर बहादुर सहित एडीओ पंचायत या सचिव के खिलाफ सीजेएम न्यायालय के आदेश पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मोतीगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार सोनकर ने बताया कि ग्राम पंचायत बेसहुपुर के निवासी देवी प्रसाद पुत्र तुलाराम द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय के आदेश के क्रम में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जांच प्रारम्भ कर दिया गया है। आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान ने जालसाजी करके शासकीय योजनाओं का अपने निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया। स्वच्छ भारत मिशन, सड़क निर्माण, पशु आश्रय केन्द्र, तालाब खुदाई, इण्टरलाकिंग व अन्य सरकारी योजनाओं के बजट का दुरुपयोग किया। यही नहीं, शौचालय निर्माण में सरकारी कर्मचारी व प्रधान के परिवारजन, रिश्तेदार व दूसरे ग्राम के अपात्र लाभार्थियों को दो तीन बार जाति व पहचान बदलकर फर्जी ढंग से शासकीय बजट का पैसा दे दिया।
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