Gonda : बिना अनुमति जनसभा की तो होगी FIR

सभी राजनीतिक दल अनुमति लेने के बाद ही आयोजित करें जनसभा : डीएम

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मंगलवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी एआरओ व एमसीएमसी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी एआरओ को निर्देश दिए कि कोई भी राजनैतिक दल बिना अनुमति के रैली, जनसभा व जुलूस आदि निकाल कर प्रचार-प्रसार करता है, तो उसके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की उचित धाराओं में कार्यवाही की जाय। उन्होंने सभी एआरओ को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्र की एफएसटी व एसएसटी टीमों को सक्रिय कर ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही कराएं। किसी भी राजनीतिक दल को जनसभा, जुलूस रैली आदि करना हो, तो पहले सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्राप्त करे, उसके बाद ही कार्यक्रम करें। बिना अनुमति के जनसभा रैली आदि करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुविधा ऐप के माध्यम से अनुमति/परमीशन ली जा सकती है। बिना अनुमति के कोई भी आयोजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। आयोग की व्यवस्था के अनुसार, जिस चीज की अनुमति लेनी हो उसका ऑनलाइन सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उक्त सुविधा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट में स्थित एमसीएमसी कक्ष में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जहां पर जानकारी ली जा सकती है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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