Gonda : अवैध खनन पर चला DM का हंटर

674 घन मी. साधारण बालू तथा 17,331 घन मी. मिट्टी का अवैध स्टाक बरामद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर जनपद में अवैध खनन के खिलाफ चल रही कार्यवाही में मंगलवार को बड़ी सफलता हासिल हुई। खनन विभाग की टीम ने मनकापुर में साधारण बालू का 674 घनमीटर अवैध स्टॉक बरामद किया है। साथ ही, मनकापुर के केशवपुर ग्रन्ट पश्चिमी में 17,331 घन मीटर मिट्टी के अवैध खनन का भी खुलासा हुआ है। निर्माणाधीन पुल के अपरोच बनाने के लिए बिना अनुमति ठेकेदार ने यह खुदाई कराई थी। फिलहाल, दोनों ही मामलों में कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खान अधिकारी अभय रंजन ने बताया कि इन्हें नोटिस भेजकर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं, दो अन्य मामलों में बालू और गिट्टी के बिना अनुमति परिवहन के मामलों में करीब एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग की टीम की जांच में गोंडा-मनकापुर रोड पर मनकापुर थाने के पास सोमवार को ट्रेलर पकड़ा गया। इस पर डोलो स्टोन गिट्टी लगभग 34 घन मी. लोड पाया गया। बिना वैध अभिवहन पास के परिवहन करते हुए पाया गया। इसका 57,640 रुपये का ऑनलाइन चालान किया गया। वहीं, एक अन्य मामले में गोण्डा-अयोध्या रोड पर दर्जी कुआं के पास ट्रक में 35 घनमीटर बालू लोड पाई गई। इसका भी कोई वैध अनुमति के परिवहन करने की पुष्टि न होने पर 38,650 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

55 घन मी. की अनुमति, 729 घन मी. का स्टॉक मिला

टीम के मनकापुर से वापस आते समय ग्राम बल्लीपुर में रोड़ से लगभग 100 मी. की दूरी पर साधारण बालू का अवैध स्टॉक पाया गया। 27×18 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 1.5 मीटर की ऊँचाई में लगभग 729 घनमीटर में साधारण बालू पाया गया। मौके पर उपस्थित अनिल सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स सिंह ट्रेडर्स नाम का उनका फर्म है, व सरिया सीमेंट की दुकान है। फर्म स्वामी द्वारा बताया गया कि बालू संचालित पट्टे से खरीदकर भण्डारित किया गया है, व लगभग 55 घनमीटर के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर सका। इससे स्पष्ट है कि फर्म स्वामी द्वारा लगभग 674 घनमीटर बालू का भण्डारण अवैध रूप से किया गया है। खान अधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित फर्म स्वामी को नोटिस के माध्यम से अवसर देने के उपरान्त नियमावली-2018 के नियम-13 के अनुसार पांच लाख रुपये का जुर्माना सहित खनिज मूल्य व रायल्टी अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

ठेकेदार ने कराया अवैध खनन

एक अन्य मामले में ग्राम हर्रैया, केशवपुर ग्रन्ट पश्चिमी, तहसील मनकापुर में निर्माणाधीन पुल की जांच की गई। यहां मिट्टी के अवैध खनन की शिकायत सामने आई थी। स्थलीय जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा लघु सेतु निर्माण के अपरोच बनाये जाने हेतु निर्माणाधीन पुल के दोनों तरफ साधारण मिट्टी का भराव किया गया है। मौके पर उपस्थित काश्तकारों द्वारा यह बताया गया कि मिट्टी चार अलग-अलग खेतों से खनन करके लाया गया है। काश्तकारों द्वारा बताये गये चारों खेतों की पैमाइश की गयी, जिसमें कुल लगभग 10,889 वर्ग मी. क्षेत्रफल में अलग-अलग गहराई में लगभग 17,331 घनमीटर मिट्टी का खनन किया गया। कार्यालय अभिलेखों से स्पष्ट है कि सम्बन्धित ठेकेदार चन्द्रमौलि मिश्रा द्वारा मिट्टी खनन हेतु अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। बिना अनुमति प्राप्त किये ठेकेदार द्वारा अवैध खनन करके पुल के अप्रोच में मिट्टी डाली गयी है। खान अधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित ठेकेदार को युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त दो लाख से पांच लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुर्माना अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

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