Gonda : दहेज हत्या के दोषी पति, सास-ससुर को 10 वर्ष की कैद

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने तीन वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को मृतका के पति, सास व ससुर को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनोद कुमार सिंह ने आज यहां बताया कि जिले के उमरी बेगमगंज थाने में वादी शिव नंदन उपाध्याय ने चार मई 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी पुत्री माधुरी की शादी सात मई 2014 को थाना क्षेत्र के ही ग्राम बड़नापुर पूरे तोखई निवासी दुर्गेश तिवारी के साथ किया था। लड़की के ससुराल जाने पर उसके पति दुर्गेश तिवारी, ससुर नगर बहादुर तिवारी व सास सुषमा तिवारी दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया करते थे। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से एक दिन जहर देकर उनकी लड़की को मार डाला। उसकी गोद में आठ माह का एक शिशु भी है। स्थानीय पुलिस ने भादवि की धारा 498ए, 304बी तथा 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना के उपरान्त पति, सास व ससुर तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विनोद सिंह के अनुसार, परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) कंचन ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने, उभय पक्ष के गवाहों को सुनने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त आरोपी दुर्गेश तिवारी, नगर बहादुर तिवारी व सुषमा तिवारी को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अधिरोपित जुर्माने की कुल धनराशि में से 20 हजार रुपये माधुरी के नाबालिग पुत्र को प्रदान किया जाएगा। दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। एसपी आकाश तोमर ने बताया कि मॉनीटरिंग सेल व थाना उमरी बेगमगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबंधु दुबे ने मुकदमे की पैरवी में प्रभावी भूमिका निभाई।

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जानकी शरण द्विवेदी

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