दो सगे भाइयों समेत तीन ने दलित किशोरी के साथ गैंग रेप के बाद कर दी थी हत्या
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने घटना के पांच माह के अंदर ही आज एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर अर्थ दण्ड भी लगाया है। पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के नवाबगंज थाने में ग्राम परसापुर (नाथू भगत पुरवा) निवासी एक दलित व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि चार फरवरी 2022 की रात करीब सा़ढ़े 10 बजे उनकी नाबालिग पुत्री घर के पीछे शौच करने के लिए गई थी, किन्तु काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजन उसकी तलाश में निकले तो उसका नग्नावस्था में शव गांव के बाहर एक बाग में पड़ा हुआ पाया गया। उसके शरीर व गुप्तांग पर गंभीर चोट के निशान थे। मृतक किशोरी की मां तथा छोटी बहन ने घटना की रात्रि में ही किशोरी की तलाश के दौरान दलित वर्ग के ही संजय व अजय पुत्रगण राम लगन निवासी गण हरिहरपुर हालपता नाथू भगत पुरवा तथा महेश यादव पुत्र जुग्गी लाल निवासी जोगाराम पुरवा (लौवाबीर पुर) को मौके से भागते हुए देखा और पहचाना। तहरीर के अनुसार, इन्हीं लोगों ने उसकी पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दिया है। इस सूचना पर स्थानीय थाने पर अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 376डी, पाक्सो अधिनियम की धारा 5/6 तथा अनु. जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज संसार चन्द राठी ने शुरू की। उन्होंने साक्ष्य संकलित करते हुए मात्र 15 दिन में विवेचना पूरी करते हुए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेषित कर दिया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चन्द्र मोहन चतुर्वेदी ने साढ़े चार महीने से भी कम समय में सुनवाई पूरी कर ली। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, उभय पक्षों के गवाहों के बयानात तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त तीनों अभियुक्तों को सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का दोषी माना। एक अन्य अभियुक्त के अनुसूचित जाति से इतर होने के कारण उसे अनु. जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया। अदालत ने गुरुवार को तीनों दोष सिद्ध अपराधियों को हत्या, सामूहिक दुष्कर्म तथा पाक्सो अधिनियम के तहत अलग-अलग सश्रम आजीवन कारावास तथा 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एक अन्य अपराधी महेश यादव को इन सजाओं के अतिरिक्त एससीएसटी एक्ट में भी सश्रम आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। तीनों अपराधियों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह, सुनील कुमार मिश्रा तथा अनूप प्रताप सिंह ने की।
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