Gda : हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास, जुर्माना
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले की एक अदालत ने युवक की हत्या के जुर्म में मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने आज यहां बताया कि वादी मुकदमा राजेंद्र सिंह ने कटरा बाजार थाने में छह फरवरी 2020 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मुकेश (30) पुत्र बैजनाथ निवासी सुक्खा पुरवा थाना कटरा बाजार ने उसके बेटे भीम सिंह (27) की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 19 मार्च 2020 को विवेचना पूर्ण करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विनय सिंह के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए उभय पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर आरोपी मुकेश को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।