Gda : तड़के 5 बजे भारी फोर्स लेकर इसलिए निकलीं DM!
कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ अवैध बालू भंडारण किया जब्त
खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई का निर्देश
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को अवैध परिवहन में शामिल कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ अवैध बालू भंडारण को जब्त किया। रात में फोन पर मिली अवैध खनन की सूचना के बाद सक्रिय हुईं जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने तथा कार्रवाई करने का निर्णय लिया। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, जिलाधिकारी को फोन पर एक सूचना मिली थी कि उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में रात में अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इस सूचना पर डीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया और सोमवार की सुबह पांच बजे भारी पुलिस बल के साथ अपने आवास से गन्तब्य के लिए प्रस्थान कर गईं। आवास से निकलते ही जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी राजीव सक्सेना को भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। बाद में उन्होंने उमरी बेगमगंज थाने की पुलिस को भी एक स्थान पर छापेमारी के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने अवैध खनन में संलग्न दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां को जब्त किया।
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प्रवक्ता के अनुसार, पहली ट्रॉली में 5.72 घनमीटर बालू लोड था, जिसे वाहन स्वामी राज कुमार और चालक मनोज कुमार बिना वैध परिवहन पास के चला रहे थे। नियमानुसार इस वाहन को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा एक अन्य ट्रैक्टर-ट्रॉली (वाहन संख्या यूपी 43/टी2460) भी पकड़ी गई, जिसमें लगभग 30 घनमीटर बालू लोड था। वाहन चालक अनिल कुमार निवासी सुभागपुर, थाना कौड़िया के पास भी वैध अभिवहन पास नहीं था। साथ ही, जांच के दौरान राहुल सिंह निवासी अनभुला को भी अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। छापेमारी के दौरान, ग्राम ऐली परसौली में ग्राम प्रधान मनिराम यादव के ठिकाने पर 100 घनमीटर अवैध रूप से संचित बालू पाया गया। प्रधान ने दावा किया कि यह बालू गांव में इंटरलॉकिंग व सड़क निर्माण के लिए बाराबंकी से लाया गया था, लेकिन वैध दस्तावेज न प्रस्तुत कर पाने के कारण प्रशासन ने इस मामले की रिपोर्ट खनन विभाग को सौंपने का निर्देश दिया। डीएम के निर्देश पर जब्त किए गए सभी वाहनों को उमरी बेगमगंज पुलिस के सिपुर्द किया गया है, जो अदालत के आदेश तक पुलिस अभिरक्षा में रहेंगे। साथ ही सभी के खिलाफ खनिज नियमावली 2021 के नियम 72(1) तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 के तहत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण और छापेमारी अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जांच रिपोर्ट खनन विभाग को भेज दी गई है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन पर लगातार नजर रखी जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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